नई दिल्ली: छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सरकार ने ‘क्लोफेनिरामाइन मैलिएट’ (Chlorpheniramine Maleate) और ‘फेनिलफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड’ (Phenylephrine Hydrochloride) युक्त सभी फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही यह अनिवार्य किया है कि इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी दी जाए कि इनका उपयोग चार साल से कम उम्र के बच्चों में न किया जाए।
इससे पहले, 15 अप्रैल 2025 की अधिसूचना [S.O. 1717(E)] के माध्यम से, सरकार ने क्लोफेनिरामाइन मैलिएट और फेनिलफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड युक्त कुछ FDC दवाओं पर इसी तरह की आयु-विशिष्ट चेतावनी के साथ प्रतिबंध लगाया था। नई अधिसूचना में इस आवश्यकता का विस्तार इन दोनों घटकों वाले सभी फॉर्मूलेशन पर कर दिया गया है।
यह निर्णय एक विशेषज्ञ समिति और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB) की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। सरकार ने ध्यान दिया कि इस तरह के संयोजनों का उपयोग चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है और इसके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।
निर्माताओं को निर्देश दिया गया है कि वे इन फॉर्मूलेशन से संबंधित लेबल, पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से यह चेतावनी प्रदर्शित करें: “फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन का उपयोग चार साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाएगा।”
यह अधिसूचना जनहित में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26A के तहत जारी की गई है और आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू है।







