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NCLT ने सेसा केयर के डाबर इंडिया में विलय को मंजूरी दी

The National Company Law Tribunal (NCLT)
The National Company Law Tribunal (NCLT)

नई दिल्ली: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने सेसा केयर प्राइवेट लिमिटेड (सेसा केयर) के डाबर इंडिया के साथ विलय को मंजूरी दे दी है।

NCLT की मंजूरी अक्टूबर 2024 में पहली बार घोषित किए गए इस लेनदेन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और सेसा केयर के डाबर इंडिया के साथ एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। हालांकि, इसके लिए आवश्यक वैधानिक फाइलिंग और अन्य औपचारिकताएं पूरी करना जरूरी होगा।

सेसा केयर आयुर्वेदिक हेयर केयर बाजार में एक प्रमुख ब्रांड है, जिसकी मजबूत ब्रांड पहचान है। इस विलय से डाबर इंडिया के पोर्टफोलियो में आयुर्वेद में मजबूत पहचान वाला एक प्रीमियम ब्रांड जुड़ेगा, जो उसके मौजूदा पोर्टफोलियो का पूरक बनेगा और हेयर केयर श्रेणी में उसकी मौजूदगी को मजबूत करेगा।

डाबर इंडिया लिमिटेड के ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहित मल्होत्रा ने कहा, “NCLT की मंजूरी सेसा केयर के साथ हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सेसा केयर मजबूत आयुर्वेदिक पहचान वाला एक प्रीमियम ब्रांड है और हमारे मौजूदा हेयर केयर पोर्टफोलियो का अच्छी तरह पूरक है। हम दोनों कारोबारों को एक साथ लाने और सेसा केयर को एक मजबूत और बड़े ब्रांड के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण संभावनाएं देखते हैं।”

डाबर इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ग्रुप हेड ऑफ कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी अभिनव धल्ल ने कहा, “सेसा केयर का एकीकरण हमारे पोर्टफोलियो को मजबूत करने और नए विकास के अवसरों का लाभ उठाने की हमारी दीर्घकालिक रणनीति के अनुरूप है। हम सेसा केयर की पहुंच बढ़ाने और संयुक्त कारोबार से राजस्व तथा लागत संबंधी तालमेल हासिल करने के लिए डाबर इंडिया के व्यापक वितरण नेटवर्क, श्रेणी विशेषज्ञता और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच का लाभ उठाएंगे।”

अक्टूबर 2024 में पहली बार घोषित किए गए इस लेनदेन के तहत डाबर इंडिया ने शुरुआत में सेसा केयर के मौजूदा शेयरधारक ट्रू नॉर्थ से सेसा केयर के पेड-अप Cumulative Redeemable Preference Shares (CRPS) में 51% हिस्सेदारी हासिल की थी। इस योजना को इससे पहले 2 मई 2026 को NCLT के निर्देशों के तहत आयोजित बैठकों में डाबर इंडिया के इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारों की आवश्यक मंजूरी मिल चुकी थी। इसके बाद संबंधित नियामक प्राधिकरणों से भी मंजूरी प्राप्त हुई।

यह विलय आवश्यक वैधानिक फाइलिंग और योजना के तहत निर्धारित अन्य शर्तों के पूरा होने के बाद प्रभावी होगा।

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