नई दिल्ली: भारत ने चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने कहा, “यह प्रतिबंध निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार CXL और TRQ कोटा के तहत यूरोपीय संघ (EU) और अमेरिका को निर्यात की जाने वाली चीनी पर लागू नहीं होगा।”
केंद्र सरकार ने आगे कहा, “एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (AAS) के तहत चीनी का निर्यात विदेशी व्यापार नीति 2023 और हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स 2023 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार जारी रहेगा।”
सरकार ने कहा, “हालांकि, उपरोक्त उत्पादों/वस्तुओं के निर्यात की अनुमति भारत सरकार द्वारा अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके सरकारों के अनुरोध के आधार पर दी जा सकेगी। यदि इस अधिसूचना के तहत चीनी निर्यात पर लगाया गया प्रतिबंध 30 सितंबर 2026 के बाद आगे नहीं बढ़ाया जाता है, तो ITC (HS) कोड 1701 14 90 और 1701 99 90 के अंतर्गत आने वाली चीनी की निर्यात नीति फिर से ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में वापस आ जाएगी।”







