इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के “ठकाठक–खटाखट” वाले बयान के खिलाफ दायर हुई याचिका खारिज कर दी है। याचिका दाखिल करने वाले का पूर्ण विवरण नहीं था, इसलिए वो खारिज हुई है। हालांकि दोबारा याचिका दाखिल करने की अनुमति दी गई।
याचिका में कांग्रेस के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने और पार्टी का सिंबल जब्त करने की मांग की गई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के “ठकाठक–खटाखट” वाले बयान के खिलाफ दायर हुई याचिका खारिज कर दी है। याचिका दाखिल करने वाले का पूर्ण विवरण नहीं था, इसलिए वो खारिज हुई है। हालांकि दोबारा याचिका दाखिल करने की अनुमति दी गई।
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— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) August 20, 2024